दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत 22 मार्च रात्रि 9 बजे से 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक उत्तराखंड में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी.…जानिए अर्थ ।

*दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत 22 मार्च रात्रि 9 बजे से 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारीदंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत 22 मार्च रात्रि 9 बजे से 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारीकी जाती है।*


▪जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाता है, पूर्ण लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
▪जिले की सभी सीमाएं सील की जाती हैं। किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है।
▪जिले में निवासरत् सभी नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
▪जिले के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किये जाते हैं। मेडिकल दुकान और अस्पताल को छोडकर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये जाते हैं। जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिक सेंटर, ट्यूशन क्लाश, सिनेमा हॉल, मैरेज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, समस्त आंगनबाडियां, समस्त बैंक शाखाएं, समस्त मदिरा दुकानें तथा समस्त धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च, आश्रम आदि तत्काल प्रभाव से बंद किये जाते हैं।
▪अति आवश्यक सेवाएं जैसे- राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, पेट्रोल तथा डीजल पंप, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। अन्य सभी कार्यालय तत्काल प्रभाव से बंद किये जाते हैं।
▪जो व्यक्ति दिनांक 01.01.2020 के पश्चात जिले की सीमा में आये हों तथा जिन्हें सर्दी, खांसी अथवा बुखार जैसे लक्षण का आभास हो रहा हो, उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे अपने निकटतम शासकीय अस्पताल अथवा थाना/तहसील को सूचित करें। यदि अन्य स्त्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त होती है और जांच करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा जानबूझकर जिले की सीमा से बाहर से आने के बारे में जानकारी छिपाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
▪जिन व्यक्तियों को मेडिकल जांच उपरांत होम क्वेरेन्टाइन (घर में 14 दिवस तक रहना) हेतु निर्देशित किया जाता है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में 14 दिवस तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।


*उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे-*


▪एमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परन्तु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
▪घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 9:00 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
▪अति आवश्यक वस्तुएं जैसे खादय सामग्री, राशन, फल, पीडीएस दुकान सब्जी आदि की दुकाने दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुली रहेंगी। इन आवश्यक सामग्रियों की खरीदी के लिए आम जनता को प्रतिदिन इन दो घंटों में छुट प्रदाय की जायेगी। यह छूट होम क्वेरेन्टाइन में रखे गये व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।


 


 


 


 


Sanjay Mall , Editor n President, Gorkha International  9897674126


 


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