देहरादून, हरिद्वार जिला में 6 मई तक बढ़ाया कोरोना कर्फ़्यू,


देहरादून,  हरिद्वार जिला में 6 मई तक बढ़ाया कोरोना कर्फ़्यू,  


देहरादून , हरिद्वार जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन देहरादून व हरिद्वार ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है । कल सुबह से ही 6 मई की सुबह 5:00 बजे तक फिर कर्फ्यू लगाया जाएगा पिछले आदेश के मुताबिक इसको कल ही खत्म होना था इस बार 3 दिन के लिए कर्फ्यू रहेगा जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी पर वक्त कम किया जाएगा


कोरोना कर्फ्यू अवधि निम्न सेवाओं से जुड़े दुकानों और वाहनों के मध्यान्ह 12:00 बजे तक सशर्त छूट,


फल सब्जी की दुकान है डेरी बेकरी मीट मछली अंडे राशन सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशु चारा की दुकानें दिन 12:00 बजे तक खुली रह सकेंगे

पेट्रोल पंप गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी

हवाई जहाज ट्रेन करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

शादी और अन्य समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।

तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे। 

कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन


निर्माण कार्य सीमेन्ट सरिया रेत बजरी ईंट की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी। मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।


मीडिया के लिए उनका आई डी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।


वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। 19 जाच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।





पोस्ट ऑफिस तथा बैंकिंग सेवाऐं वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे।


अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।


> आपातकालीन सेवा के वाहनों, आवश्यक सेवा के वाहनों, मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक इकाईयो एवं इनके वाहन व कार्मिको आवगमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नही जायेगा।


शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी के कार्मिकों एंव उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र / सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।




देहरादून दिनांक 02 मई 2021 , जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप निरन्तर जारी है इसलिए जन सुरक्षा हित में 26 अपै्रल 2021 को सांय 07 बजे से 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक प्रभावी करोना कफ्र्यू है, जिसेे 06 मई 2021 तक विस्तारित किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, छावनी परिषद गढीकैंट, क्लेमनेंटाउन तथा नगर पालिका परिषद डोईवाला, विकासनगर, मसूरी एवं हरबर्टपुर में कोरोना कफ्र्यू  अब 06 मई 2021 को प्रातः 05 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक तथा निजी वाहनों का अवागमन पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।
कोरोना कफ्र्यू में आवश्यक सेवाएं फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकानें मध्यान्ह 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। पैट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और अन्य समारोह में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी। निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुडे़ हुए कार्मिकों एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। निर्माण कार्य सीमेन्ट सरिया, रेत बजरी, ईंट की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।  रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलिवरी में छूट रहेगी। शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेगें। मीडिया कर्मियों के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड-19 जांच एवं  टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी। पोस्ट आफिस तथा बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे। अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in     पर रजिस्टेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट  की अनिवार्यता होगी। आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक,निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक ईकाईयों एवं इनके वाहनों व कार्मिकों का आवागमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हे नहीं रोका जाएगा। शासकीय कार्यालयों, बैंकिग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी के कर्मिकों एवं उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र/सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत  कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।  ।

Comments

Popular posts from this blog

सिक्किमकी बबिता थापा मगर नेपाल आइडल सिजन ६ की उप विजेता बनिन

सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया Gen Z आंदोलन को वीडियो दृश्य

दिवंगत पवित्र आत्मा स्व. श्री दीपक शर्मा जिऊ को लागी श्रद्धांजलि अर्पित गर्ने 9 September 2025 म तेह्रौँ दिनको पूजा–पाठ एवं संस्कार (तेह्रौँ) मा वहा को निवास स्थानम उपस्थित भई हामीसँग मिलेर आत्माको चिरशान्तिको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस।

उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम: अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर Historic Step in Uttarakhand’s Education Sector: Cabinet Approves Formation of Minority Education Authority

हिमालय के एवरेस्ट बेस कैंप पर भारत और नेपाल के लोगों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस